Government did not regularize any temporary staff in K.B.P.G. College under RULES, 2016




Government Aided School
Government aided schools are the education institutions that are owned by the private management. But the rules and regulations followed here are same as that of the public schools. The curriculum, study materials, syllabus, examinations, etc. for each class of education are done according to the government rules. In these institutions the education would be provided for all students taking admissions there. The fee structure, PTA fund, etc will be collected from the students according to the rules formulated by the government for each school. Even the recruitment of faculties here will depend on the norms as per the government schools. There will be no specific criteria for the admission of students in these institutions.
Sought information-

The matter concerns the working of the Principal Kanhaiya Lal Basant Lal Postgraduate College district Mirzapur Uttar Pradesh regarding the following notification issued by the government of Uttar Pradesh on 12th September 2016. GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH PERSONNEL SECTION-2 NOTIFICATION Miscellaneous No.9/2016/2/1/97-Ka-2-2016 Dated, Lucknow, 12 September 2016 IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules: THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF PERSONS WORKING ON DAILY WAGES OR ON WORK CHARGE OR ON CONTRACT IN GOVERNMENT DEPARTMENTS ON GROUP C AND GROUP D POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2016 These rules may be called The Uttar Pradesh Regularization of Persons Working On Daily Wages or On Work Charge or On Contract In Government Departments On Group C And Group D Posts (Outside The Purview Of The Uttar Pradesh Public Service Commission Rules, 2016. They shall come into force at once. For the more details, vide attached document to the RTI application.

1- Please provide the list of the regularized personnel in Kanhaiya Lal Basant Lal Postgraduate College district Mirzapur Uttar Pradesh under the above notification issued by the government on 12th September 2016. 

2- Please provide a copy of the communications exchanged with the government by the Principal of Kanhaiya Lal Basant Lal Postgraduate College district Mirzapur Uttar Pradesh regarding the aforementioned notification issued by the government on 12th September 2016. 

3- If not, a single daily wage personnel was regularised under the aforementioned notification issued by the government, then providing the reason for it as right to reason is an indispensable part of the sound administrative system. 

4- Please provide the precautionary measure taken by the regional office Varanasi of higher education, government of Uttar Pradesh to maintain the transparency and accountability in the process of regularisation of the daily wage personnel under the aforementioned notification. 

5- Please provide the total number of daily wage staff working in Kanhaiya Lal Basant Lal Postgraduate College district Mirzapur Uttar Pradesh. 

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

7/7/ए, RTI भवन, विभुती खंड गोमती नगर लखनऊ

नोटिस संख्या: 202408506N100006

नोटिस प्रारूप - १

दिनांक : 13/08/2024

कस संख्या : 506/A/0453/2024

पंजीकृत संख्या: A-20240401201

वादी

योगी एमपी सिंह

पिता/पति का नाम राजेंद्र प्रताप सिंह पता- सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी

जनपद-मिर्जापुर

पिनकोड-231001

मोबाइल नंबर : 7379105911 इ.यू संख्या : EU407790074IN

विपक्षी

(1)-जन सूचना अधिकारी

नाम : Dr Gyan Prakash Varma RHEO, पता : Public Information Officer Office - Higher Education Department, Varanasi Division, पिन कोड: 221001 मोबाइल नंवर-:9450317504

बनाम

इ.यू संख्या : EU407790088IN (2)-प्रथम अपीलिय अधिकारी

नाम : Dr Gyan Prakash Varma RHEO, पता : First Appellate Authority Office - Higher Education Department, Varanasi Division, पिन कोड: 221001 मोबाइल नंबर: 945017504 इ.यू संख्या : EUIN

सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि : 29/08/2024

समय: 11:00:AM

सेवा मे.

जन सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलिय अधिकारी कार्यालय : उच्च शिक्षा विभाग, वाराणसी डिवीजन

चूंकि उपर्युक्त योगी एमपी सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत ‌द्वितीय अपील

दिनांक 15/04/2024 को प्रस्तुत की गई है, और उसे इस आयोग में पंजीकृत कर लिया गया है तथा उस पर अग्रेतर

सुनवाई दिनांक 29/08/2024 को समय 11:00 बजे की जाएगी।

अतएव उपर्युक्त पंजीकरण संख्या: A-20240401201 की एक प्रति संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है

कि आप अपना लिखित कथन (ईमेल-hearingcourts6.upic@up.gov.in अथवा विभागीय पोर्टल-

https://upsic.up.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी०डी०एफ० के फॉरमेट में मा० राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई

कक्ष संख्या एस-6 के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित दिनांक से दो दिन पूर्व प्रेषित करें। आपसे अपेक्षा की जाती है

कि कोई भी पत्र आयोग के समक्ष भैतिक रूप से न प्रेषित करें। अग्रेतर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उपर्युक्त

लिखित कथन की एक प्रति अपीलकर्ता को ईमेल के माध्यम से और यदि ईमेल सम्भव न हो तो अपीलकर्ता को

व्हाट्सप/भैतिक प्रतिलिपि के रूप में प्रेषित करते हुए आयोग के समक्ष नियत दिनांक में स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि

के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

कृते पीठासीन अधिकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित Brijesh Kumar#5E40B595DE सुनवाई कक्ष. एस-6 उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

संल्गन : (1)-अधिनियम के तहत अपील दिनांक 31/01/2024 की प्रति । (2)-अधिनियम की धारा (6) (1) के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 25/12/2023 ।

प्रतिलिपि :-

अपीलकर्ता को इस आशय से प्रेषित कि वह उपर्युक्त नियत तिथि पर स्वंम अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना चाहे। अपीलकर्ता से यह भी अपेक्षा है की यदि विपक्षी द्वारा उन्हें लिखित कथन उपलब्ध कराया गया है, यदि उस लिखित कथन पर यदि कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक तक आयोग को प्रस्तुत करे ।

नोट : इस द्वितीय अपील अद्यावधिक स्थिति आयोग की वेबसाइट www.upsic.up.gov.in पर उपलबध है जिसे केस की पंजीकरण संख्या का प्रयोग करके देखा जा सकता है।

कार्यक्षेत्रीय मण्डल वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर।

कार्यक्षेत्रीय जनपद- वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, सोनभद्र। कार्यालय: क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी।

डी0-57/58, कस्तूरबा नगर, सिगरा, वाराणसी।

फोन नं०- (0542) 2221000 Website-www.rheovns.co.in

E-Mail Id-rheovns001@gmail.com

पत्रांक : क्षे०का०वा० / 1356-59-/2024-25,

• दिनांक : 23/08/2024-

सेवा में,

योगी एमपी सिंह,

पिता-राजेन्द्र प्रताप सिंह सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड, मीरजापुर सिटी, मीरजापुर-231001 |

विषय-जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आप द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना निम्नवत है-

बिन्दु संख्या-1

शासनादेश संख्या-9/2016/2/1/97/का-2/2016, दिनांक 12.09.2016 द्वारा के०बी० पी०जी० कॉलेज में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में है। उक्त शासनादेश राजकीय महाविद्यालयो / कार्यालयों पर लागू है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों पर उक्त शासनादेश प्रभावी नहीं है।

बिन्दु संख्या-2- औचित्य नहीं। बिन्दु संख्या-3- बिन्दु संख्या 01 में निहित।

बिन्दु संख्या-4- औचित्य नहीं।

बिन्दु संख्या-5- महाविद्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक के ०बी०/282/2023-24, दिनांक 21.09.2023 द्वारा वांछित सूचना आपको पंजीकृत डाक से उपलब्ध करा दी गयी है।

भवदीय

डॉ० (ज्ञान प्रकाश 3/8/24 वर्मा) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वराणसी।

पृ०सं०/क्षे०का०वा० / / 2024-25 त‌द्दिनांक- प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा० राज्य सूचना आयुक्त कक्ष संख्या एस-6, 7/7/ए, RTI भवन, विभूती खंड गोमती नगर लखनऊ को उनके नोटिस सख्या 202408506N100006 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. डॉ० विष्णु मिश्रा, सम्बद्ध, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि दिनांक 29.08.2024 को मा० राज्य सूचना आयुक्त कक्ष संख्या एस-6 लखनऊ में अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

3. प्राचार्य, के०बी०पी०जी० कॉलेज को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 29.08.2024 को मा0 राज्य सूचना आयुक्त कक्ष संख्या एस-6 लखनऊ में स्वयं या अपने प्रतिनिधि को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

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