Information commission issued show cause to PIO, LDA for imposing penalty





 Snigdha Chaturvedi/ PIO of LDA did not provide posting details so second appeal made against her

L.D.A. must provide posting details of its staff if there is transparency and accountability

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग 7/7/ए, RTI भवन, विभूती खंड गोमती नगर लखनऊ नोटिस संख्या : 202409S05N200124 नोटिस प्रारूप - 2

दिनांक : 18/09/2024

अपील संख्या : S05/A/0266/2024

पंजीकृत संख्या: A-20240402133

अपीलकर्ता: योगी एमपी सिंह

बनाम

विपक्षी: जन सूचना अधिकारी

सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि: 07/10/2024

सेवा मे,

1) योगी एमपी सिंह

अपीलकर्ता

योगी एमपी सिंह

पिता/पति का नाम: राजेंद्र प्रताप सिंह

पता-सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी

जिला - मिर्जापुर

पिनकोड-231001 मोबाइल-7379105911 इ.यू. संख्या : EUIN

विपक्षी : (1) जन सूचना अधिकारी

पता: लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

इ.यू.संख्या : EUIN

चूँकि उपर्युक्त योगी एमपी सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत द्वितीय अपील दिनांक 26/04/2024 को प्रस्तुत की गई है थी, जिस पर अयेतर सुनवाई दिनांक 07/10/2024 को की जाएगी।

अतएव उपर्युक्त अपील में दिनाँक 02/08/2024 की सुनवाई में आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न

करते हुए अपीलकर्ता सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त आदेश के अनुक्रम में

वांछित कार्यवाही पूर्ण करते हुए आगामी सुनवाई दिनाँक 07/10/2024 हेतु निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व अपना

लिखित कथन (ईमेल-hearingcourts5.upic@up.gov.in अथवा विभागीय पोर्टल-

https://upsic.up.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी०डी०एफ० के फॉरमेट में मा० राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई

कक्ष संख्या एस-5 के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

धारा ८०/कीइ

कृते पीठासीन Rakesh Kumar Pushkar#76CFBFFC75 सु. एस-5 उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

प्रतिलिपि :-

संल्गन :- आयोग द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 02/08/2024 की प्रति ।

नोट : इस द्वितीय अपील अद्यावधिक स्थिति आयोग की वेबसाइट www.upsic.up.gov.in पर उपलबध है जिसे केस की पंजीकरण संख्या का प्रयोग करके देखा जा सकता है।

(अपील संख्या एस5/ए/0266/2024)

श्री योगी एम०पी० सिंह बनाम ज०सू०अधि० कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ समक्षः श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा० राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आदेश

पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन के कम में वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

अतः न्यायहित में जनसूचना अधिकारी, कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को अपीलकर्ता के मूल आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए नोटिस जारी की जाए कि वह अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन के कम में नियमानुसार सम्पूर्ण सूचनाएं अगले दो सप्ताह के अंदर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करें तथा प्रकरण की अगली सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर लिखित रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि अपीलकर्ता को वांछित सूचनाएं निर्धारित समयान्तर्गत क्यों नहीं उपलब्ध करायी गयीं, अन्यथा की स्थिति में क्यों न आपके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) व 20 (2) के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दि० 07. 10.2024 को पेश हो।

02.08.2024

17/9/24


Preeti Singh

To study books and express view points on current topics and events happening in our society.

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