Adampur fair price shop is reserved for general, how its license can be granted to S.C.



संदर्भ संख्या : 40019922027575, दिनांक - 05 Jan 2023 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40019922027575

आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-An application under article 51 A of the constitution of India to make enquiries regarding the mismanagement in the working of the district supply office Mirzapur. श्रीमान जी प्रार्थी आपके आयुक्त कार्यालय से कुछ सूचनाएं मांगी गई है जो आपके स्तर से अपेक्षित है इसलिए आप द्वारा वे सूचनाएं शीघ्र देने में ही समाज का हित है श्रीमान जी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन और उनके क्रियान्वयन में बहुत बड़ी अनियमितता है D.S.O. Mirzapur is silent on 27 attached Fair Price Shops and 22 vacant shops as they are reaping black income of 27 F.P.S. directly ipso facto. श्रीमान जी बेरोजगारी की समस्या से पूरा देश जूझ रहा है ऐसे में यदि कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए तो क्या बुराई है किंतु आप द्वारा 27 राशन की दुकानों को दूसरी दुकानों से संबद्ध कर दिया गया है और जबकि 22 दुकाने रिक्त हैं यदि मिर्जापुर जिला आपूर्ति विभाग इन सभी दुकानों को प्रक्रिया पूरी करके आवंटित कर दे तो बेरोजगारी की समस्या से आंशिक निजात तो मिल ही सकता था अब आप बताएं कि आप द्वारा ऐसा क्या स्टेप लिया गया जिससे इन रिक्त पड़ी दुकानों और संबद्ध दुकानों का आवंटन प्रक्रिया शुरू हो सके Registration Number COFCSR202260224 Name Yogi M P Singh Date of Filing 10-12-2022 The licences to the fair price shop owners shall be issued keeping in view the visibility of the fair price. Fair Price Shop owners who do not conform will be strictly punished as per rule. The licensing authority shall ensure the proper verification through Block Supply officerSupply Inspector and shall recommend its report to the District Level SelectionSanction Committee for consideration. The matter concerns fair price shop license holder Panchu Pasi in Village panchayat Adampur, Block-Chhanvey, District-Mirzapur, PIN Code-231303. There are 918 Fair Price Shops in the rural area of the District-Mirzapur. One Fair Price Shop is suspended in less than one month and four Fair Price Shops are suspended for more than two months consequently the total number of suspended Fair Price Shops is five in rural areas. One Fair Price Shop is cancelled in less than one month, eight Fair Price Shops are cancelled between one and two months and thirteen Fair Price Shops are cancelled for more than two months consequently the total number of cancelled Fair Price Shops is five22 in rural areas. In the rural area there are 27 attached Fair Price Shops and 22 vacant shops quite obvious from the second page of the attached PDF document to this application. State Public Information Officer D.S.O. Mirzapur may provide the following information point wise as sought. 1-Herewith attached five-page communications showing pecuniary penalty Rs.1000 imposed by S.D.M. Gaurav Shrivastava and this penalty was made treasury challan in the state bank of India in appropriate head quite obvious from the first page. Please provide the name of current License holder of Fair Price Shops in village panchayat-Adampur and date when the license was issued by the department to License holder. 2-Please provide a copy of the license containing time of validity. 3-Provide the process of license renewal in regard to Fair Price Shops. 4-Please provide a circular which allows tainted license holders to apply for renewal in this case pecuniary penalty and its recovery itself prove default cum offence. 5-Provide the reason of not inviting applications for granting license for Fair Price Shops as in the rural area there are 27 attached Fair Price Shops and 22 vacant shops quite obvious from the second page of the attached PDF document to this application.

विभाग -खाद्य एवं रसद विभागशिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-09-01-2023शिकायत की स्थिति-

स्तर -तहसील स्तरपद -पूर्ति निरीक्षक

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक05-01-2023 को फीडबैक:-Adampur Fair Price Shop License validity from 28/12/2004 up to License validity 31/03/2023 and no provisions of renewal as made available. श्रीमान जी यदि आदमपुर ग्राम पंचायत में स्थित पंचू पासी की सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है तो इसके लिए आप की भूमिका पूर्व में ही स्पष्ट होनी चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि पंचू पासी अपने दुकान पर बैठ ही नहीं सकते क्योंकि वह यहां से कई 100 किलोमीटर दूर किसी प्राइवेट वित्तीय कंपनी में कार्य करते हैं जब वे अपनी सेवाएं उस वित्तीय कंपनी को दे रहे हैं तो दुकान पर पर बैठना मुश्किल है श्रीमान जी दुकान पर न बैठने के लिए पंचू पासी पर ₹1000 का जुर्माना किया जा चुका है और वह जुर्माना पंचू पासी द्वारा जमा किया जा चुका है अर्थात पंचू पासी दुकान पर न बैठने के दोषी पाए जा चुके हैं श्रीमान जी प्रार्थी एक ब्लॉगर है तथा भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा है जिसके कई पोस्टों में लाइव वीडियो अटैच है जो खुद ही ऑडियो विजुअल दोनों प्रमाण है कि पंचू पासी के नाम से आदमपुर ग्राम पंचायत में जो सस्ते गल्ले की दुकान है उसको विजय बहादुर पासी जो पंचू पासी के बड़े भाई हैं वह चलाते हैं श्रीमान जी मार्च में लाइसेंस की अवधि बीत रही है ऐसे में प्रार्थी यही चाहेगा कि दुकान का लाइसेंस सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को आवंटित किया जाए क्योंकि आदमपुर की दुकान सामान्य वर्ग के कोटे में आती है और पंचू पासी सामान्य वर्ग से नहीं आते हैं जो उन्होंने इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया है वह पूर्ण रूप से असत्य है सिर्फ विभाग में मेलजोल बढ़ाकर गलत कार्य करना कहां तक उचित है श्रीमान जी यदि सामाजिक न्याय की बात यादि की जाय तो जब पिछड़ा वर्ग के कोटे में अनुसूचित जाति के कोटे में अनुसूचित जनजाति के कोटे में सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता तो थोड़ी बहुत जो सीटें जनरल या  सामान्य कैटेगरी के लिए हैं उनमें भी अगर आप लोग अनुसूचित जाति को ला देंगे तो बेचारा सामान्य वर्ग का व्यक्ति कहां जाएगा आज के इस बेरोजगारी के युग में सामान्य वर्ग के लोग भी बहुत परेशान हैं सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि सभी वर्गों को न्याय मिले किसी का भी हक न छीना जाए

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 10-12-2022 पूर्ति निरीक्षक-सदर,जनपद-मिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग 31-12-2022 आख्या श्रेणी - अन्य कारण

सादर अवगत हो कि शिकायतकर्ता ⁄ आवेदक योगी एम०पी० सिंह को जनसूचना अधिकार अधिनीयम के अन्तर्गत मांंगी गई सूचना जिसका विवरण इस आनलाइन शिकायतपत्र में उल्लेखित है आवेदक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आख्या सेवा में सादर प्रेषित। संलग्नक– उपरोक्तानुसार निस्तारित

१-To see the attached PDF document to

the grievance, please click on this

link to visit the documents

२-Also on this link

Beerbhadra Singh

To write blogs and applications for the deprived sections who can not raise their voices to stop their human rights violations by corrupt bureaucrats and executives.

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