Crop of Dayanand Singh burnt due to short circuit, Tehsil Sadar evaluated damages Rs.25200 but because of corruption in yogi government, not paid


संदर्भ संख्या : 40019922027067 , दिनांक - 08 Dec 2022 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40019922027067

आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-An application under Article 51A of the constitution of India on behalf of Dayanand Singh son of Sobhnath Singh village Nibi Gaharwar post Nibi Gaharwar district Mirzapur. श्रीमान जी 7 नवंबर 2022 का पत्र व्यथित दयानंद सिंह पुत्र सोभनाथ सिंह को संबोधित है और उस पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय ने निम्न आपत्तियां जताई है The compensation is pending before the local office of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited by taking the recourse of three points.1-Engineer EDD II Mirzapur seeking copy of the F.I.R. registered in the matter.2-Recommendation made by Tehsil Sadar did not contain the initial of the Tehsil Sadar.3-Copy of the Bank passbook of the victim of electrical accident Dayanand Singh son of Late Shobh Nath Singh, Village-Nibi Gaharwar, Post-Nibi Gaharwar, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur, PIN Code-231303. Which is quite obvious from the attached PDF documents to the complaint. श्रीमान जी उपरोक्त सभी आपत्तियां तहसीलदार सदर की रिपोर्ट दिनांक 15 जून 2021 से संबंधित हैं श्रीमान जी तहसीलदार के रिपोर्ट में जो अनियमितता है उसको प्रार्थी कैसे दूर कर सकता है अधिशासी अभियंता महोदय को उन आपत्तियों को दूर करने के लिए तहसीलदार सदर या उप जिलाधिकारी महोदय सदर से पत्र व्यवहार करना चाहिए था किंतु इनके मन में तो कुछ और ही ख्याली पुलाव पक रहे थे जो इन्होंने व्यथित को बुला डाला श्रीमान जी क्या अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय एके सिंह की अखंडता संदेह के घेरे में नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने सारे नैसर्गिक सिद्धांतों को भुलाकर अपनी मनमानी की है कौन सा नियम यह कहता है कि तहसीलदार सदर या उप जिलाधिकारी महोदय सदर की आख्या संबंधी आपत्तियों का निराकरण करने का अधिकार दयानंद सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह को है इसलिए इनका पहल ही और संवैधानिक अवैध और भ्रष्टाचार से पोषित है इसलिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय एके सिंह के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और यह कारण जाना चाहिए कि उनके द्वारा नैसर्गिक मूल्यों का उल्लंघन क्यों हुआ यह सच है कि तहसीलदार सदर की रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है जो भी परेशानी उठी है वह सिर्फ विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हुई है कृपया वरिष्ठ अधिकारी इसका संज्ञान ले श्रीमान जी प्रकरण में विद्युत दुर्घटना में कोई मानवीय हानि नहीं हुई है इसलिए पुलिस के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज करने का कोई उचित ही नहीं है क्योंकि फसल हानि हुई है इसलिए तहसीलदार सदर की रिपोर्ट खुद ही पर्याप्त है चू की व्यथित का जो रिपोर्ट लगा हुआ है उससे भी ज्यादा हानि हुआ है किंतु जो कुछ भी मिल जाए वही बहुत है इस भ्रष्टाचार के युग में सोचिए विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता एके सिंह उस अल्प भरपाई को भी नहीं करना चाहते हैं श्रीमान जी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके हिम्मत आपको जिलाधिकारी से कहने में तो थी नहीं क्या आप जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी महोदय से कह सकते हैं कि आप ने प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई यह आप तहसीलदार से भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह नियम संगत नहीं है आपकी कमी यह है कि आप निर्दोष और साधारण नागरिकों को परेशान करते हैं और उनके अधिकारों को हड़पना चाहते हैं श्रीमान जी यदि तहसीलदार महोदय ने अपने संस्तुति पत्र पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया था तो वह संस्तुति पत्र आप तहसीलदार महोदय को वापस कर देते और कहते कि आप अपना हस्ताक्षर करके इस संस्तुति पत्र को पुनः भेजें जिससे कि पीड़ित को विभाग से मुआवजा दिलाया जा सके किंतु आपने ऐसा किया नहीं और क्यों नहीं किया आप बेहतर जानते हैं

विभाग -विद्युतशिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-09-12-2022शिकायत की स्थिति-

स्तर -जनपद स्तरपद -अधिशासी अभियन्‍ता,विघुत

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक08-12-2022 को फीडबैक:-श्रीमान जी प्रस्तुत प्रकरण में आप द्वारा तहसील सदर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्यवाही अपेक्षित है यदि रिपोर्ट में कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि का निराकरण खुद तहसील सदर के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही किया जा सकता है ऐसे में आप द्वारा बार-बार पीड़ित दयानंद सिंह पुत्र सोभनाथ सिंह को संबोधित करना कि आप त्रुटि दूर करें किस तरह से न्याय उचित है? Sir, in the case presented by you, action is required on the report submitted by Tehsil Sadar, if there is any error in the report, then that error can be resolved by the responsible officers and employees of Tehsil Sadar itself. Addressing Dayanand Singh S/o Somnath Singh that you remove error how can it be justified? श्रीमान जी यहां पर दयानंद सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह का कोई रोल ही नहीं है जो कोई रोल है वह तहसील सदर के लेखपाल कानूनगो और तहसीलदार का है और रिपोर्ट भी उन्हीं की है इसलिए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय तहसील सदर से संपर्क कर त्रुटियों का निराकरण कराएं और प्रार्थी के क्षतिपूर्ति का भुगतान शीघ्र अति शीघ्र करें Sir, there is no role of Dayanand Singh son of Shobhnath Singh here, whatever role is there, it belongs to Lekhpal Kanungo and Tehsildar of Tehsil Sadar and the report is also by him only, therefore the principle of natural justice says that the Executive Engineer Electricity Distribution Section II Get the peaks resolved by contacting Tehsil Sadar and pay the compensation to the applicant as soon as possible.

फीडबैक की स्थिति -

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नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 02-12-2022 अधिशासी अभियन्‍ता,विघुत-मिर्ज़ापुर,विद्युत 07-12-2022 On line complaint no 40019922027067 is disposed निस्तारित

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