आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019922013555
आवेदक का नाम-Kamlesh Singhविषय-To Station Officer District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Subject-Several green trees cut down by the offenders illegally consequently F.I.R. must be registered in the light of The U. P. Protection of Trees Act, 1976(U.P. Act No. 45 of 1976) up480 Dated 19th November, 1976 Received the assent of the Governor on November 19, 1976, published in U.P. Gazette, Extraordinary, dated 22nd November, 1976, pp. 8-13.As amended by U. P. Act No. 28 of 1998Herewith the informant details are as follows. Name Kamlesh SinghGender Male* Address Village Kothra Kantit , Post Shree Nivas Dham, Police station Jigna Pin code 231313 Country India State Uttar PradeshDetails of the offenders are as follows.1-Raghuvar Dayal Singh S/O Bhanu Pratap Singh 2-Dilip Singh S/O Raghuvar Dayal Singh The address of the aforementioned offenders is as follows.Village Kothra Kantit , Post Shree Nivas Dham, Police station Jigna Pin code 231313 Country India State Uttar PradeshCase description is as follows.Date of criminal incident took place-16 June 2022, Time of crime committed by the offenders-entire day up to evening.Place where crime took place-Address as aforementioned and site quite obvious from the attached photographs. An Act to provide for regulation of felling of trees and replanting of trees in Uttar PradeshIt is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :Penalty for felling or removal of trees in contravention of Section 4. - Whoever fells or causes to be felled any standing tree, or cuts, removes or otherwise disposes of any fallen tree, in contravention of the provisions of Section 4, or contravenes any condition of any permission granted under this Act, shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.An F.I.R. must be registered against offenders 1 and 2 for cutting green trees and selling it to merchants.Aforementioned offenders damaged our ecology invites punishment for them.
विभाग -पुलिसशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-03-07-2022शिकायत की स्थिति-
स्तर -क्षेत्राधिकारी स्तरपद -क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक26-06-2022 को फीडबैक:-श्री मान एक ओर केंद्र और प्रदेश सरकार हरे वृछो की कटाई पर रोक लगाया है किन्तु उपनिरीक्षक राम बचन सिंह यादव को कौन समझाए १जांच अधिकारी राम बचन सिंह यादव जी कह रहे है काटे गए बृच्छ सूखे थे लगता है शिकायत के साथ संलग्नक को नहीं देखा जो प्रार्थी द्वारा लगाया गया है उन बृछो की हरी हरी पत्तिया खुद जांच अधिकारी राम बचन सिंह यादव का उपहास कर रही है २एक जांच अधिकारी के रूप में इनको तथ्य पर जाना चाहिए था किन्तु कूड़ा करकट से एक पेज भर डाला ३क्या दोनों अभियुक्तों ने सक्षम अधिकारी से से अनुमति प्राप्त की थी १० बृच्छ सौदागरों को कटवा कर बेच दिए यदि घरेलू कार्य हेतु कटवाए है तो घर पर ही होना चाहिए था ४श्री मान जी जब पुलिस द्वारा पारदर्शिता पूर्ण तार्किक निर्णय नहीं लिया जाएगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और यहां तो पुलिस वाले प्रार्थी को खुद ही धमका रहे है यहां विक्टिम के खिलाफ कार्यवाही होती है कारन स्पस्ट है वह सच बोलना बंद करे जनसुनवाई पोर्टल पर लिखना बंद करे ५सोचिये जिगना पुलिस प्रार्थी को इसलिए बंद कर रही थी प्रार्थी द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत क्यों की गयी श्री मान जी पारिस्थितकी और पर्यावरण संरक्षण की बात करना योगी सरकार में अपराध है श्री मान जी प्रार्थी द्वारा पर्यावरण संरक्षण की बात कही जा रही है जो इनका नैतिक दायित्व है जिसके लिए इनको सरकार तनख्वाह देती है किन्तु उससे कहा संतुष्ट है पेड़ों को गिराने या हटाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी, खड़े पेड़ को गिराने या गिरने वाले पेड़ को काटने, हटाने या अन्यथा निपटाने के हकदार किसी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह ठीक समझे, अनुमति प्रदान कर सकता है उसे ऐसा करने के लिए बशर्ते कि ऐसी अनुमति से इनकार नहीं किया जाएगा यदि पेड़ व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा है बशर्ते कि ऐसे क्षेत्र को छोड़कर जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है, किसी भी पेड़ को काटने के लिए ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ताकि लकड़ी या उसके पत्तों को ईंधन, चारे के उद्देश्यों के लिए वास्तविक उपयोग के लिए विनियोजित किया जा सके। , कृषि उपकरण या अन्य घरेलू उपयोग
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अग्रसारित विवरण :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी प्राप्त/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 16-06-2022 23-06-2022 थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक-जिगना,जनपद-मिर्ज़ापुर,पुलिस आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित
2 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 26-06-2022 03-07-2022 क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त-लालगंज,जनपद-मिर्ज़ापुर,पुलिस शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित. अनमार्क
संदर्भ संख्या : 40019922013555 , दिनांक - 26 Jun 2022 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019922013555
आवेदक का नाम-Kamlesh Singhविषय-To Station Officer District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Subject-Several green trees cut down by the offenders illegally consequently F.I.R. must be registered in the light of The U. P. Protection of Trees Act, 1976(U.P. Act No. 45 of 1976) up480 Dated 19th November, 1976 Received the assent of the Governor on November 19, 1976, published in U.P. Gazette, Extraordinary, dated 22nd November, 1976, pp. 8-13.As amended by U. P. Act No. 28 of 1998Herewith the informant details are as follows. Name Kamlesh SinghGender Male* Address Village Kothra Kantit , Post Shree Nivas Dham, Police station Jigna Pin code 231313 Country India State Uttar PradeshDetails of the offenders are as follows.1-Raghuvar Dayal Singh S/O Bhanu Pratap Singh 2-Dilip Singh S/O Raghuvar Dayal Singh The address of the aforementioned offenders is as follows.Village Kothra Kantit , Post Shree Nivas Dham, Police station Jigna Pin code 231313 Country India State Uttar PradeshCase description is as follows.Date of criminal incident took place-16 June 2022, Time of crime committed by the offenders-entire day up to evening.Place where crime took place-Address as aforementioned and site quite obvious from the attached photographs. An Act to provide for regulation of felling of trees and replanting of trees in Uttar PradeshIt is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :Penalty for felling or removal of trees in contravention of Section 4. - Whoever fells or causes to be felled any standing tree, or cuts, removes or otherwise disposes of any fallen tree, in contravention of the provisions of Section 4, or contravenes any condition of any permission granted under this Act, shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.An F.I.R. must be registered against offenders 1 and 2 for cutting green trees and selling it to merchants.Aforementioned offenders damaged our ecology invites punishment for them.
विभाग -पुलिसशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-23-06-2022शिकायत की स्थिति-
स्तर -थाना स्तरपद -थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 16-06-2022 थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक-जिगना,जनपद-मिर्ज़ापुर,पुलिस 23-06-2022 श्रीमान् जी जाँच आख्या रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है। निस्तारित
श्री मान एक ओर केंद्र और प्रदेश सरकार हरे वृछो की कटाई पर रोक लगाया है किन्तु उपनिरीक्षक राम बचन सिंह यादव को कौन समझाए १जांच अधिकारी राम बचन सिंह यादव जी कह रहे है काटे गए बृच्छ सूखे थे लगता है शिकायत के साथ संलग्नक को नहीं देखा जो प्रार्थी द्वारा लगाया गया है उन बृछो की हरी हरी पत्तिया खुद जांच अधिकारी राम बचन सिंह यादव का उपहास कर रही है २एक जांच अधिकारी के रूप में इनको तथ्य पर जाना चाहिए था किन्तु कूड़ा करकट से एक पेज भर डाला ३क्या दोनों अभियुक्तों ने सक्षम अधिकारी से से अनुमति प्राप्त की थी १० बृच्छ सौदागरों को कटवा कर बेच दिए यदि घरेलू कार्य हेतु कटवाए है तो घर पर ही होना चाहिए था
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