Lalit Mohan Kasera seeking action against misuse of provisions of Cr.P.C. from senior rank officers in the district as direction of H.C. overlooked
संदर्भ संख्या : 40019922010610 , दिनांक - 16 May 2022 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019922010610
आवेदक का नाम-Lalit Mohan Kaseraविषय-सभी जानते हैं कि सी आर पी.सी की धारा 151/107/116 के तहत कार्यवाही. केवल निवारक उपाय हैं और शुद्ध आपराधिक कार्यवाही नहीं हैं, बल्कि ऐसी कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकृति की हैं, जबकि मेरे बेटे का अपराध शुद्ध आपराधिक कार्यवाही को आमंत्रित कर रहा है, इसलिए मेरा मामला भारतीय दंड विधान की धारा 151/107/116 के तहत नहीं हल किया जा सकता है डी.जी.पी. कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस विभाग का निगरानी प्रमुख है जिसके माध्यम से राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की निगरानी और पालन सुनिश्चित करती है। यह डीजीपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा और देश के कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सदैव तत्पर रहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर में पीआईओ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत निर्धारित समय के भीतर मांगी गई बिंदुवार जानकारी प्रदान कर सकता है। 1-माननीय पुलिस अधीक्षक जिला-मिर्जापुर पीड़ित आवेदक को बता सकते हैं कि क्या 21 मार्च 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504 के तहत 31/22 के रूप में पंजीकृत एनसीआर को सीआरपीसी की धाराओं में कैसे समाप्त किया जा सकता है। धारा 151/107/116 जो अपराध निवारक उपाय हैं? इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित पुलिस और सर्कल अधिकारी का निष्कर्ष और अवलोकन स्वयं अनुचित है और देश के कानून के विपरीत सक्षम वरिष्ठ रैंक अधिकारी द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। कृपया उसी दिन पीड़ित के हजरत इमाम युसूफ संभागीय अस्पताल में किए गए एक्स-रे रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएं। 2-सीआरपीसी की धारा 151 पुलिस की शक्ति है जो पुलिस द्वारा अपराध निवारक कार्रवाई पर विचार करने वाला एक प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने से पहले ही उस अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता है। 151. संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी। (1) किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए एक डिजाइन बनाने वाले को एक पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, इस तरह के डिजाइन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, अगर यदि अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध के कमीशन को अन्यथा रोका नहीं जा सकता है तो इस प्रावधान का प्रयोग किया जाता है । सीआर, पी.सी. की धारा 107/116 तब लागू किया जाता है जब शांति भंग की आशंका होती है, परिणामस्वरूप ये दो धाराएं भी निवारक उपाय हैं जो उपरोक्त पुलिस की अक्षमता और भ्र्ष्टाचार को दर्शाती हैं। कृपया सरकार द्वारा जारी परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन प्रदान करें जो एन.सी.आर की परिणति अपराध निवारक प्रावधान में करने का समर्थन करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504 के तहत और मुक़दमा संख्या 31/22 के रूप में पंजीकृत अपराध को Cr.P.C की धाराओं के तहत 151/107/116 में परिणित करना जो अपराध निवारक उपाय हैं किस तरह से न्यायोचित है । 3-क्या पीड़ित की मेडिकल जांच रिपोर्ट पुलिस की जांच के अधीन है, निस्संदेह नहीं, अपराधियों द्वारा पीड़ित को गंभीर चोटें कैसे पहुंचाई जा सकती हैं. क्या पुलिस की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है क्योंकि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। पुलिस कोई न्यायाधीश नहीं है जो अपराधियों को मुक्त कर दे। क्या संबंधित पुलिस उस तारीख और समय का खुलासा करेगी जब अपराधियों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका के मद्देनजर हिरासत में लिया था, जैसा कि रोमिल कसेरा पर सीआरपीसी 151 के तहत आरोपित किया गया था। और दो अन्य अपराधियों को संबंधित पुलिस से सहानुभूति क्यों प्राप्त हुई क्या यह भ्र्ष्टाचार नहीं है ? कृपया दो अन्य अपराधियों को पुलिस द्वारा मुक्त करने का कारण बताएं क्योंकि तर्क का अधिकार सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। 4-कृपया वह प्रावधान प्रदान करें जो पुलिस को चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है क्योंकि यह पीड़ित को गंभीर चोटें दिखाता है, लेकिन जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि कोई आपराधिक घटना नहीं हुई, किसने पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाई।
Department -पुलिसComplaint Category -
नियोजित तारीख-15-06-2022शिकायत की स्थिति-
Level -क्षेत्राधिकारी स्तरPost -क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अग्रसारित विवरण :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी प्राप्त/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 16-05-2022 15-06-2022 क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त-क्षेत्राधिकारी , नगर ,जनपद-मिर्ज़ापुर,पुलिस अनमार्क
जनसुनवाई
समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश
सन्दर्भ संख्या:- 40019922010610
लाभार्थी का विवरण
नाम Lalit Mohan Kasera पिता/पति का नाम Late Kallu Ram Kasera
मोबइल नंबर(१) 9452634200 मोबइल नंबर(२)
आधार कार्ड न. ई-मेल myogimpsingh@gmail.com
पता ललित मोहन कसेरा पुत्र स्वर्गीय कल्लू राम कसेरा पता-पैरिया टोला, बर्फ वाली गली , पुलिस स्टेशन-कोतवाली कटरा सिटी पोस्ट ऑफिस, तहसील सदर ,जिला मिर्ज़ापुर
आवेदन पत्र का ब्यौरा
आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा सभी जानते हैं कि सी आर पी.सी की धारा 151/107/116 के तहत कार्यवाही. केवल निवारक उपाय हैं और शुद्ध आपराधिक कार्यवाही नहीं हैं, बल्कि ऐसी कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकृति की हैं, जबकि मेरे बेटे का अपराध शुद्ध आपराधिक कार्यवाही को आमंत्रित कर रहा है, इसलिए मेरा मामला भारतीय दंड विधान की धारा 151/107/116 के तहत नहीं हल किया जा सकता है डी.जी.पी. कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस विभाग का निगरानी प्रमुख है जिसके माध्यम से राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की निगरानी और पालन सुनिश्चित करती है। यह डीजीपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा और देश के कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सदैव तत्पर रहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर में पीआईओ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत निर्धारित समय के भीतर मांगी गई बिंदुवार जानकारी प्रदान कर सकता है। 1-माननीय पुलिस अधीक्षक जिला-मिर्जापुर पीड़ित आवेदक को बता सकते हैं कि क्या 21 मार्च 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504 के तहत 31/22 के रूप में पंजीकृत एनसीआर को सीआरपीसी की धाराओं में कैसे समाप्त किया जा सकता है। धारा 151/107/116 जो अपराध निवारक उपाय हैं? इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित पुलिस और सर्कल अधिकारी का निष्कर्ष और अवलोकन स्वयं अनुचित है और देश के कानून के विपरीत सक्षम वरिष्ठ रैंक अधिकारी द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। कृपया उसी दिन पीड़ित के हजरत इमाम युसूफ संभागीय अस्पताल में किए गए एक्स-रे रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएं। 2-सीआरपीसी की धारा 151 पुलिस की शक्ति है जो पुलिस द्वारा अपराध निवारक कार्रवाई पर विचार करने वाला एक प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने से पहले ही उस अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता है। 151. संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी। (1) किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए एक डिजाइन बनाने वाले को एक पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, इस तरह के डिजाइन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, अगर यदि अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध के कमीशन को अन्यथा रोका नहीं जा सकता है तो इस प्रावधान का प्रयोग किया जाता है । सीआर, पी.सी. की धारा 107/116 तब लागू किया जाता है जब शांति भंग की आशंका होती है, परिणामस्वरूप ये दो धाराएं भी निवारक उपाय हैं जो उपरोक्त पुलिस की अक्षमता और भ्र्ष्टाचार को दर्शाती हैं। कृपया सरकार द्वारा जारी परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन प्रदान करें जो एन.सी.आर की परिणति अपराध निवारक प्रावधान में करने का समर्थन करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504 के तहत और मुक़दमा संख्या 31/22 के रूप में पंजीकृत अपराध को Cr.P.C की धाराओं के तहत 151/107/116 में परिणित करना जो अपराध निवारक उपाय हैं किस तरह से न्यायोचित है । 3-क्या पीड़ित की मेडिकल जांच रिपोर्ट पुलिस की जांच के अधीन है, निस्संदेह नहीं, अपराधियों द्वारा पीड़ित को गंभीर चोटें कैसे पहुंचाई जा सकती हैं. क्या पुलिस की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है क्योंकि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। पुलिस कोई न्यायाधीश नहीं है जो अपराधियों को मुक्त कर दे। क्या संबंधित पुलिस उस तारीख और समय का खुलासा करेगी जब अपराधियों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका के मद्देनजर हिरासत में लिया था, जैसा कि रोमिल कसेरा पर सीआरपीसी 151 के तहत आरोपित किया गया था। और दो अन्य अपराधियों को संबंधित पुलिस से सहानुभूति क्यों प्राप्त हुई क्या यह भ्र्ष्टाचार नहीं है ? कृपया दो अन्य अपराधियों को पुलिस द्वारा मुक्त करने का कारण बताएं क्योंकि तर्क का अधिकार सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। 4-कृपया वह प्रावधान प्रदान करें जो पुलिस को चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है क्योंकि यह पीड़ित को गंभीर चोटें दिखाता है, लेकिन जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि कोई आपराधिक घटना नहीं हुई, किसने पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाई।
संदर्भ दिनांक 16-05-2022 पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो) 0,0
विभाग गृह एवं गोपन शिकायत श्रेणी पुलिस के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र
लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का
शिकायत क्षेत्र का पता जिला- मिर्ज़ापुर
क्या संबंधित पुलिस उस तारीख और समय का खुलासा करेगी जब अपराधियों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका के मद्देनजर हिरासत में लिया था,
ReplyDeleteजैसा कि रोमिल कसेरा पर सीआरपीसी 151 के तहत आरोपित किया गया था। और दो अन्य अपराधियों को संबंधित पुलिस से सहानुभूति क्यों प्राप्त हुई क्या यह भ्र्ष्टाचार नहीं है ? कृपया दो अन्य अपराधियों को पुलिस द्वारा मुक्त करने का कारण बताएं क्योंकि तर्क का अधिकार सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। 4-कृपया वह प्रावधान प्रदान करें जो पुलिस को चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है क्योंकि यह पीड़ित को गंभीर चोटें दिखाता है, लेकिन जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि कोई आपराधिक घटना नहीं हुई, किसने पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाई